वारासिवनी न्यायालय के न्यायाधीश रौनक पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा मारपीट के आरोपी दिनेश पिता श्रीराम टांग्से को तीन वर्ष का सश्रम कारावास 2500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित का सजा सुनाई है प्राप्त जानकारी के अनुसार आहत 26 सितंबर 2018 को 11 बजे न्यायालय वारासिवनी आया था तथा न्यायालय के बाहर बैठकर अपनी पेशी का इंतजार कर रहा था। तभी दिन के 03:45 बजे आरोपी आया और फरियादी से बोला कि उसके खिलाफ गवाही मत देना और अपने बयान पलट दे जब फरियादी ने झूठ बोलने से मना किया तो वह उसे हाथ मुक्के से मारने लगा और मां-बहन की गंदी गंदी गालियों देने लगा। तब वही पास में बैठे अन्य लोगो ने बीच बचाव किया था तथा उसके बाद दिनेश ने धमकी दी कि अगर उसने बयान नहीं पलटा और उसके खिलाफ रिपोर्ट करेगा तो जान से खत्म कर देगा तथा मारपीट में फरियादी के बांये कान में चोट आई थी। पुलिस थाना वारासिवनी द्वारा प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमे न्यायाधीश रौनक पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों पर विश्वास करते हुए आरोपी दिनेश पिता श्रीराम टांग्से उम्र 42 वर्ष निवासी गोण्डेगांव थाना लालबर्रा का दोष सिध्द होने पर भादवी की धारा 323 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड, भादवी की धारा 190 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदंड एवं भादवी की धारा 195-ए में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त को कारावास के उक्त दंड एक साथ भुगताये जावे। अभियोजन की ओर से पैरवी ऋतुराज कुमरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।