माननीय अपर सत्र न्यायालय ,भू-भास्कर यादव की बैहर की न्यायालय ने सामुहिक बलात्कार के मामले में आरोपी हंसलाल मरावी, सहतलाल कुसरे, रामसिंह परते, सोहन सिंह तेकाम, दिनेश तेकाम, दिनेश धुर्वे थाना मलाजखंड निवासी को दोषी पाया। विद्वान न्यायालय ने इन आरोपियों को धारा 376डी भादवि के तहत अपराध में आजीवन कारावास, धारा 366 भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 506 भादवि के तहत अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास के अलावा इन आरोपियों को 10- 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने घटना के संबंध जानकारी देते हुये बताया कि यह घटना 2019 की है। 4 मार्च को अभियोक्त्री को उसके रिश्तेदार ने उसे मिलने के लिए बिरसा बाजार बुलाया था ।जहाँ से वे दोनों ग्राम सूजी घूमने गये थे। ग्राम सूजी में 6 मार्च की रात्रि करीब दो बजे आरोपियों ने अभियोक्त्रि और उसके रिस्तेदार को जबरदस्ती जंगल ले गये
जहा अभियोक्त्री एवं उसके रिश्तेदार को जान से मारने की धमकी देकर आरोपियों ने अभियोक्त्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मलाजखंड में की गई थी जहां आरोपियों के विरूद्व अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान सभी आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार करके मैहर की अदालत में पेश किया गया था । जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया था ।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया । प्रकरण में अभियोजन के द्वारा भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये। निर्णय में सबसे महत्तवपूर्ण नजीर प्रकरण में प्राप्त धनात्मक डीएनए रिपोर्ट रही। विवेचना के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने अपने विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए उन्हें उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया ।
अभियोजन की ओर से पैरवी ऋतुराज कुमरे विशेष लोक अभियोजक ,सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, बैहर द्वारा की गई थी।