नई दिल्ली: केरल के स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (State Consumer Disputes Redressal Commission) से त्रिशूर के दीपक के.एस. को बड़ी राहत मिली है। आयोग ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को निर्देश दिया है वह एक फ्लैट खरीदार को 50.54 लाख रुपये वापस करे। साथ ही उन्हें ब्याज और मुकदमे का खर्च भी मिलेगा। इस कंपनी के एक प्रोजेक्ट में दीपक ने साल 2010 में एक अपार्टमेंट के लिए फुल पेमेंट किया था। लेकिन उन्हें फ्लैट का पोजेशन अभी तक नहीं मिला है।
क्या है मामला
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल में त्रिशूर के निवासी दीपक के.एस. ने कोच्चि के कक्कनाड (Kakkanad) में डेवलप किये जा रहे ‘ सहारा ग्रेस ‘ प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट बुक किया था। उसका फ्लैट इस प्रोजेक्ट की पहली मंजिल पर था जिसका सुपर बिल्ट-अप एरिया 1,654.54 वर्ग फुट था। दोनों पक्षों के बीच 20 दिसंबर, 2010 को सेल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके मुताबिक खरीदार को एक मार्च 2023 तक फ्लैट का हेंडओवर हो जाना था। इस फ्लैट की कीमत 51,25,000 रुपये थी, जिसे दीपक ने लगभग चुका दी थी। इसका आंशिक भुगतान एडवांस के रूप में और शेष एचडीएफसी बैंक से लिए लोन के जरिये किया गया था। कीमत की अंतिम किश्त हेंडओवर के समय दी जानी थी।










































