नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास और 20हजार रुपये अर्थदंड

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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में एक नाबालिक लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी आरोपी नितेश पिता सुखलाल फुरफुडे 29 वर्ष ग्राम कामठा थाना रावणवाड़ी जिला गोंदिया निवासी को दोषी पाया। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को धारा 6 पास्को एक्ट एवं धारा 376( 2)एन भादवी के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 20000 रुपए अर्थदंड धारा 363 भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवी के तहत अपराध में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 नवंबर 2020 को इस नाबालिक लड़की के पिता द्वारा थाना किरनापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह सुबह 9:00 बजे खेत चला गया था। उसकी नाबालिग पुत्री अपनी मां के साथ घर में थी। दोपहर को उसकी मां द्वारा आकर बताया गया कि लड़की सुबह से बिना बताए घर से चली गई है। 27 नवंबर 2020 को इस नाबालिग लड़की को अभियुक्त नितेश के कब्जे से दस्तयाब किया गया था। पूछताछ में इस लड़की ने बताई की अभियुक्त नितेश द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। न्यायालयीन कथन में लड़की ने घटना का समर्थन नहीं किया। परंतु डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक पाए जाने से माननीय अदालत द्वारा आरोपी नितेश को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया ।इस मामले में प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले द्वारा की गई थी।

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