आरोपी जितेंद्र को 3 वर्ष का कारावास और 4500 रुपये अर्थदंड
अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की विशेष अदालत ने आरोपी जितेंद्र कुम्हारे 28 वर्ष को आरोपित अपराध में दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 4500 रुपये अर्थदंड से दंडित किए। लालबर्रा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कनकी निवासी इस आरोपी के विरुद्ध अनुसूचित जाति की एक लड़की की लज्जा भंग करने के आशय से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप था ।
अभियोजन के अनुसार 5 अगस्त 2015 को पीड़िता अपने घर में अकेली पाकर छेड़छाड़ की थी, पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ लालबर्रा थाने जाकर घटना की रिपोर्ट उसी दिन की थी। लालबर्रा पुलिस ने पीड़िता द्वारा की गई रिपोर्ट पर जितेंद्र के विरुद्ध धारा 354, 452, 354ए भादवि और धारा 3(1)(11)अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। यह प्रकरण विद्वान विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की विद्वान अदालत मै चला। जहां अभियोजन पक्षआरोपी जितेंद्र के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा ।